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कृषकों द्वारा पराली/फसल अवशेष जलाये जाने पर नियमानुसार की जायेगी कड़ी कार्यवाही नोएडा डीएम

नियमानुसार की जायेगी कड़ी कार्यवाही नोएडा डीएम

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में संबंधित अधिकारियों द्वारा जनपद के समस्त कृषकों को पराली/फसल अवशेष न जलाये जाने हेतु व्यापक स्तर पर जागरूक किया जा रहा है एवं पराली/फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से संबंधित कृषकों के विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। इसी श्रृंखला में उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर राजीव कुमार ने जनपद के कृषकों को बताया कि पराली/ फसल अवशेष को अपने खेतों में न जलाये। पराली जलाने के बजाय पशुओं के लिए चारे में प्रयोग करें या खेत में ही डीकम्पोज करके कंपोस्ट तैयार की जाये, जिससे की मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सके। जनपद में 02 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2024 तक 14 घटनाएं सेटेलाइट द्वारा प्राप्त हुई है, जिनमें 02 घटनाएं पराली जलाने एवं 12 घटनाएं कूड़ा/अवशेष जलाने की प्राप्त हुई है।

उन्होंने उक्त घटनाओं के संबंध में बताया कि पहली घटना 07.10.2024 को बुलेटिन संख्या 22 से ग्राम औरंगपुर विकास खण्ड जेवर कृषक नरेन्द्र पुत्र दीपचन्द द्वारा अपने 1.5 एकड़ खेत में पराली जलायी गयी है, दूसरी घटना 16.10.2024 को बुलेटिन संख्या 30 से ग्राम जेवर बांगर विकास खंड जेवर निरीक्षण करने पर घटना स्थल पर पायी गयी कि कृषक खान मोहम्मद पुत्र शेर खान द्वारा 01 है० खेत में पराली जलायी गयी है, जिसके लिये उक्त दोनों कृषकों पर पराली जलाने पर शासन के नियमानुसार एफ०आई०आर एवं 2500/-रुपए जुर्माना की कार्यवाही की गयी है। अत: जनपद के समस्त कृषकों से अपील की जाती है कि अपने खेतों में पराली/फसल अवशेष को न जलाये, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है एवं मनुष्य, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है तथा वायु गुणवत्ता में कमी आती है, जिससे आँखों में जलन, त्वचारोग, हृदय व फेफड़ों की गम्भीर बीमारियां हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने हेतु कोई भी कृषक अपने खेतों में पराली/फसल अवशेष को न जलायें।

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