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Excise policy : ई लॉटरी सिस्टम से होगा शराब की दुकानों का आवंटन जाने पात्रता शर्तों सहित आवेदन समय की पूरी डिटेल |

रिपोर्ट : राहुल कुमार (न्यूज़ आज)

नई आबकारी नीति 2025- 26 में बदलाव कर दिया गया है। इस साल शराब की दुकानों में नवीनीकरण नहीं किया जाएगा,ई लॉटरी सिस्टम के अनुसार दुकानों को बांटा जाएगा। शराब की दुकानों के आवंटन को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए आबकारी नीति 25 -26 में कई बदलाव दिखाई दिए हैं । आबकारी नीति 2025 -26 के तहत अब शराब की दुकान लेने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है।

 

शराब की दुकान लेने के लिए व्यक्ति को एक्साइज विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, शराब की दुकान लेने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया इस समय शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में इसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 6 मार्च को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में निर्धारित स्थल पर पूरी प्रक्रिया संपूर्ण की जाएगी।

 

उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शराब की दुकान का आवेदन करने के लिए व्यक्ति को हैसियत प्रमाण पत्र जो 1 जनवरी 2024 के बाद बना हो और उसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र ,नॉमिनी का शपथ पत्र आवश्यक होगा।

 

आबकारी आयुक्त के द्वारा दी गई जानकारी

 

आबकारी आयुक्त ने जानकारी दी की उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से घोषित आबकारी नीति वर्ष 2025-26 की नए नियम की प्रक्रिया में जन सामान्य द्वारा आबकारी विभाग के विभागीय पोर्टल exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकरण 27 फरवरी 2025 तक किया जाएगा।

 

इसी क्रम में जन सामान्य द्वारा की लॉटरी हेतु देसी मदिरा,माडल शॉप्स, कंपोजिट शॉप्स और बाघ की दुकानों के आवेदन करने की प्रक्रिया 17- 2- 2025 के मध्य में 12 बजे से दिनांक 27 2 2025 की साम 5:00 बजे तक पूर्ण की जा सकेगी।

 

पहले चरण की लॉटरी 6 3 2025 को संबंधित जनपदों के डीएम द्वारा दिए गए स्थान पर संपन्न की जाएगी।

 

शराब की दुकान के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होने आवश्यक है। शराब की दुकान के लिए किसी आवेदक द्वारा एक ही आवेदन पत्र दिया जा सकता है। एक दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन एक ही आवेदक का पाए जाने पर सभी अतिरिक्त आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी दी गई फीस भी समपह्रत कर दी जाएगी।

 

किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं लेकिन एक आवेदन को पुरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकान ही लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित हो सकती है। यह दो दुकान एक ही जनपद अथवा एक से अधिक जनपदों में भी आवंटित की जा सकती है समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न होगी और संबंधित अभिलेख भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे।

 

इसके अलावा किसी भी जानकारी को आप विभागीय पोर्टल पर जाकर ले सकते हैं।

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